Hijab Row: हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक High Court सुनाएगा फैसला, कई जिलों में लागू हुई धारा-144
Hijab Row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से पहले कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. शहर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
Hijab Row: देश भर में एक बड़ा विवाद बनकर सामने आए हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) अपना फैसला सुनाएगा. इस फैसले से पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के मुताबिक 15 से 21 मार्च तक एक हफ्ते के लिए शहर भर में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से पहले दक्षिण कन्नड़ डीसी ने कल (15 मार्च) को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी.
डीसी कालाबुरागी यशवंत वी गुरुकर ने कहा, "कल हिजाब पंक्ति के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है. जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे."
Karnataka | In view of the Hijab row verdict tomorrow, the district administration has imposed Sec 144 effective from 8 pm today till 6 am on March 19. All educational institutions in the district will remain closed tomorrow: Yeshwanth V Gurukar, DC Kalaburagi pic.twitter.com/FA2ie8ZulP
— ANI (@ANI) March 14, 2022
शिवमोग्गा एसपी, बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, "शिवमोग्गा में कल (15 मार्च) सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. जिले में 21 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है. केएसआरपी की 8 कंपनियां, जिला सशस्त्र रिजर्व की 6 कंपनियां, आरएएफ की 1 कंपनी तैनात."
Karnataka | All schools & colleges will remain closed tomorrow (March 15) in Shivamogga. Section 144 has been imposed in the district till 21st March. 8 companies of KSRP, 6 companies of District Armed Reserve, 1 company of RAF deployed: Shivamogga SP, BM Laxmi Prasad
— ANI (@ANI) March 14, 2022
(File pic) pic.twitter.com/1pNciQy7Az
बता दें, मामले पर स्टूडेंट्स ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है. ऐसे में कोई कॉलेज इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है. कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे.
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