कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को उचित ठहराते हुये इसके प्रतिबंध को लेकर दायर की गई याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया है. इन याचिकाओं को खारिज करने के बाद आज कर्नाटक में स्कूल कॉलेज खोल दिये गये हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी तस्वीरें और वीडियो जारी किये हैं. 


आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है. वहीं हिजाब पर बैन को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने कोर्ट को बताया था कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत उनका मौलिक अधिकार है. कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग की थी.






क्या कहा हाईकोर्ट ने


चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी की बेंच ने कहा, 'हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.' बेंच ने यह भी कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता है.


इस आदेश में राज्य सरकार ने उन कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी थी, जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है. कोर्ट ने कॉलेज, उसके प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का अनुरोध करने वाली याचिका भी खारिज कर दी गई.


एक जनवरी को उडुपी में एक कॉलेज की 6 छात्राएं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थीं और उन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री करने से रोकने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था.


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