Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर 8 अहम बातें
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है
Karnataka Hijab Row Verdict: हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को उचित ठहराया है. इसके साथ ही कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है. हिजाब पर बैन को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने कोर्ट को बताया था कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत उनका मौलिक अधिकार है. कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग की थी. आइए कर्नाटक हिजाब विवाद और उससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को 8 प्वाइंट में समझते हैं.
1. हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है.
2. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है.
3. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की छात्राओं की ओर से कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली रिट याचिका खारिज कर दी.
4. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है.
5. कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पूर्ण पीठ के समक्ष 11 दिनों तक सुनवाई चली.
6. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल ड्रेस पहनने से छात्राएं मना नहीं कर सकती हैं.
7. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. हाईकोर्ट के जज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई.
8. कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में उस वक्त हुई थी जब उडुपी के कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश किया. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था जिसके बाद से ये विवाद काफी बढ़ गया था.
ये भी पढ़ें: