हिजाब कभी धर्म का हिस्सा नहीं था, चुनावों की वजह से दिया गया तूल, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानों की बौछार
कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. इस मामले पर अब राजनीतिक बयानों की बौछार शुरू हो गई है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. इस मामले पर अब राजनीतिक बयानों की बौछार शुरू हो गई है.
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर कहा कि हिजाब कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं था. इसको बेवजह तूल दिया गया क्योंकि पांच राज्यों में चुनाव थे. वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा कि यह चुनावी मुद्दा था, जिसे राजनीति के चलते तूल दिया गया.
वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी बयान दिया. उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं. सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं. हम सबको शांति का माहौल बनाकर रखना है. छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है. सब लोग एक होकर पढ़ाई करें.
बीजेपी के लोकसभा सांसद अश्विनी चौबे ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि सब लोग खूब मेहनत से काम करें और आगे इसी तरह पार्टी के लिए काम करते रहें. हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा, यह तो होना ही चाहिए. कोर्ट ने जो किया वह ठीक ही है. स्कूल के अपने नियम कानून हैं. उसे लागू किया जाना चाहिए. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मलिकार्जुन खड़गे ने कहा, अभी फैसला देखा नहीं है. फैसला देखने के बाद टिप्पणी करूंगा.
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के साथ बातचीत कहा कि इस फैसले से तो मुस्लिम महिलाएं भी खुश होंगी. कुछ लोग ही इस मुद्दे पर बवाल खड़ा कर रहे थे और राजनीति कर रहे थे.
कानून राजयमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं और स्कूलों में हिजाब पहन कर जाना ठीक नहीं. स्कूल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं और उसे ही मानना चाहिए कुछ लोग हैं जो फालतू का माहौल बना रहे हैं.
चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वोट शेयर में भी बनाया नया रिकॉर्ड, अखिलेश को पछाड़ते हुए ऐसे आगे निकले 'योगी आदित्यनाथ'