हिमाचल: त्योहारों के दौरान कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने पर ही मिलेगी मंदिरों में एंट्री
हिमाचल सरकार ने 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले ‘श्रावण अष्टमी नवरात्र’ के दौरान मंदिरों में दर्शन के लिए आदेश जारी किया है.पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र या निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा.
शिमलाः हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ‘श्रावण अष्टमी नवरात्र’ के दौरान राज्य के मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है.
मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो लोग नौ अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले ‘श्रावण अष्टमी नवरात्र’ त्योहार के दौरान विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जाने को इच्छुक हैं, उन्हें राज्य और जिले की सीमा पर पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र (टीके की दोनों खुराक लेने का) या अधिकतम 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा.
धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ जमा होने की संभावना
राम सुभाग सिंह ने कहा कि यह फैसला कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर की चिंता के मद्देनजर उठाया गया है. सिंह ने कहा कि इस दौरान सभी राज्यों के विभिन्न मंदिरों और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ जमा होने की संभावना है.आदेश में कहा कि सीमित स्थान पर में ऐसे समागम ‘बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है और राज्य और देश के कई हिस्सों में संक्रमण फैल सकता है.
मास्क नहीं तो दर्शन नहीं नीति का कड़ाई से होगा पालन
सिंह ने कहा कि मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारी इस अवधि में ‘मास्क नहीं तो दर्शन नहीं’ नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. सिंह ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर तापमान मापने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और हाथ धोने या सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
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