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हिमाचल में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव, क्या राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी?
आमतौर पर जब एक विधेयक राज्य विधानसभा की ओर से पारित किया जाता है, तो फिर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है.
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देश में शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल निर्धारित है
Source : PTI
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करना है.
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