Varanasi Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत (Varanasi District Court) का फैसला आ गया है. अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी केस सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है. यहां ये भी जान लीजिए कि अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है.


हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा?


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से बाहर आने के बाद कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.


हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता का बयान


ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, "यह हिंदू समुदाय की जीत है. अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं." कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा हमें कानून पर भरोसा है और कानून के साथ हैं.


हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने जिला जज के फैसले पर कहा, "भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए. आज देश में दिवाली मनाई जाएगी."


मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?


मुस्लिम पक्ष की तरफ से खालिद रशीद फिरंगी महली ने बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर कहा कि उसके बाद सभी ने ये उम्मीद लगाई थी कि अब कभी भी हमारे देश में मंदिर-मस्जिद को लेकर विवाद नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज के फैसले को लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है. अब अगली तारीख पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें रखेंगे. उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज हो रही है, वहां पर मस्जिद कायम है. वहां नमाज होती रहेगी और इस सिलसिले में कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है. 


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