नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन मामले में व्यक्ति की मौत की स्थिति में पीड़ित के परिवार को दिये जाने वाला 25 हजार रुपये का मुआवजा कम है. 25 हजार रुपये की इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने संबंधी विधेयक संसद में लंबित है.


मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को लोकसभा ने अप्रैल, 2017 में पारित कर दिया था और उसके बाद उसे राज्यसभा की सेलेक्ट कमीटी  के पास भेज दिया गया था. समिति ने 22 दिसंबर, 2017 को इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी.


भारत में सड़क सुरक्षा से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे शीर्ष न्यायालय को बताया गया कि हिट एंड रन मामले के पीड़ित को दिये जाने वाला 25 हजार रुपये का मुआवजा बहुत कम है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा , “25,000 रूपए बहुत कम हैं. इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. विधेयक लंबित है.”