दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार अब L-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.


जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी. दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में नए नियम के मुताबिक मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी L-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी.


दिल्ली में पहले कभी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई


दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी. लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई. दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी. ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.


परिसर में शराब पीने के लिए नहीं बेच सकते हैं


नए नियम के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी केवल होम डिलीवरी होगी'. लाइसेंस धारक किसी को भी अपने परिसर में शराब पीने के लिए नहीं बेच सकते हैं. दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया लेकिन पाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी संभव नहीं इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं.


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