नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को कहा है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. गृह मंत्रालय देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है.


गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक पत्र में कहा कि उसे मिली सूचना के अनुसार कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना पर बैठे. यह पहली नजर में अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों का उल्लंघन है.


आज क्या हुआ कोर्ट में


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को निर्देश दिया कि वह शारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामले की जांच में सीबीआई के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए. शीर्ष अदालत के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केन्द्र दोनों ने नैतिक जीत का दावा किया है.


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