नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन इंफोसिस फांडेशन के खिलाफ विदेशी अनुदान प्राप्त करने के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने बेंगलूर के इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की सोमवार को जानकारी दी.


विदेशों से सहायता लेने वलो गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कराना होता है. ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्तवर्ष खत्म होने के नौ महीने के भीतर सरकार को देना होता है.


अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन को पिछले साल कारण बताओ नोटिस भेजा था. संगठन ने पिछले कुछ साल से वार्षिक ब्योरा नहीं दिया था. बार-बार रिमाइंडर लेटर जारी किए गया जिसके बाद नोटिस भेजा गया था.


संपर्क किए जाने पर इंफोसिस फाउंडेशन ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण रद्द करवाने के लिए खुद ओवदन किया था और उसकी पैरवी की थी. उसके बाद गृहमंत्रालय ने यह कार्रवाई की.


साल 1996 से शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा ,कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम कर रहे फाउंडेशन के जन संपर्क अधिकारी ऋषि बसु ने कहा कि एफसीआरए में 2016 में किए गए संशोधन के बाद उनका संगठन इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता.


उन्होंने कहा, ''हमने मंत्रालय से संपर्क कर इस पर विचार करने को कहा था. हम अनुरोध स्वीकार करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं.'' इंफोसिस के संस्थापक चेयरमैन एन आर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति इसकी अध्यक्ष हैं. गृह मंत्रालय ने पिछले साल 1,755 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस दिए थे. इसमें कुछ कंपनियां भी हैं.


PM मोदी के बालाकोट एयरस्ट्राइक वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा- 'यह सैन्य शक्ति का मखौल उड़ाना है'


मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा - कांग्रेस नरेंद्र मोदी की जान की दुश्मन बनी हुई है