भारत में फंसे विदेशियों की वीजा वैधता 31 अगस्त तक बढ़ाई गई, गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से कॉमर्शियल फ्लाइटों को रद्द किया गया है. जिसके कारण कई विदेशी नागरिक हमारे देश में फंसे हुए हैं. वहीं अब गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि 31 अगस्त तक किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए कड़े नियमों और कॉमर्शियल फ्लाइटों को रद्द करने के कारण कई विदेशी यात्री भारत में फंसे हुए हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने शुक्रवार को पिछले साल मार्च से 31 अगस्त, 2021 तक भारत में फंसे विदेशियों की वीजा वैधता बढ़ा दी है. अभी तक इन विदेशियों को हर महीनेअपना वीजा बढ़ाना पड़ रहा था.
दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण सामान्य कॉमर्शियल फ्लाइट अभी रद्द कर दी गई हैं. जिसके कारण भारत में फंसे ऐसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि को 31.08.2021 तक बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अब इन विदेशियों को अपने वीजा विस्तार के लिए FRRO/FRO को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये विदेशी संबंधित एफआरआरओ को वापस अपने देश जाने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब उन्हें देश से बाहर निकलने का अवसर मिलता है तो उन्हें बिना किसी ओवरस्टे जुर्माना के यह प्रदान किया जाएगा.
बता दें कि मार्च 2020 से महामारी के कारण सामान्य कॉमर्शियल फ्लाइट की अनुपलब्धता के कारण, वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक देश में फंस गए थे. ऐसे कई विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
जिसे ध्यान में रखते हुए MHA ने पिछले साल 29 जून को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उनके वीजा को 30 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. जिसे सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन के शुरु होने के बाद से गिना जाएगा. हालांकि महामारी के कारण सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू नहीं हुआ, ऐसे विदेशी नागरिकों को मासिक आधार पर अपने वीजा के विस्तार या रहने की अवधि के लिए आवेदन करना पड़ रहा था.
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