नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है. 8 जून से जिन स्थानों पर ढील दी जा रही है वहां कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.


गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के लिए जारी किए एसओपी


गृह मंत्रालय के एसओपी के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की इजाजत नहीं होगी. लोगों को खांसने-छींकने के दौरान चेहरे और नाक को ढंक कर रखना होगा. टिशू, रुमाल का इस्तेमाल करनेवालों को उसे उचित स्थान पर फेंकना होगा. धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी हिदायत दी गई है.


धार्मिक स्थलों को भी करना होगा नियमों का पालन




  • धार्मिक स्थलों के गेट पर हैंड सैनेटाइजर रखना, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.

  • सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी.

  • एक ही समय में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना होगा.

  • जूते-चप्पलों को उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा.

  • धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर साबुन से अच्छी तरह धोना.

  • परिसर की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.

  • मंदिर में लाइन लगाते वक्त दूरी के लगे निशानों में खड़ा होना होगा.

  • मूर्ति या पवित्र किताब को छूने की मनाही होगी.

  • हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की इजाजत नहीं होगी.

  • सामुदायिक रसोई, लंगर का खाना बनाते, बांटते समय दूरी का ख्याल रखना.

  • प्रार्थना के लिए श्रद्धालुओं को अपनी चटाई, आसन या कपड़ा लेकर आना होगा.

  • समय-समय पर शौचालयों, हाथ-पैर धोने की जगहों की साफ-सफाई करना.

  • धार्मिक स्थलों के फर्श को भी दिन भर में कई बार साफ करना होगा.


महाराष्ट्र: शिवसेना की शाखा में शुरू हुआ क्लीनिक, मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर


आरएसएस के नाम से किए गए वायरल ट्वीट की पड़ताल, संगठन ने कहा-छवि खराब की कोशिश