साल 2019 में आतंकवाद पर रोकथाम के लिए लाए गए यूएपीए कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज 9 व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है. इन व्यक्तियों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आदि आतंकवादी संगठनों के प्रमुख शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक इस नए कानून के तहत व्यक्ति विशेष को नामित आतंकवादी घोषित किया जाता है इसके पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था .


इस कानून को अगस्त 2019 में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 में संशोधन कर लाया गया था और उसके बाद सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों को इस कानून के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया था. इन 4 लोगों में मौलाना मसूद अजहर हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और कुख्यात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के नाम शामिल थे.


गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद इस कमेटी की एक बार पुनः बैठक हुई और आतंकवाद के प्रति राष्ट्रीय सुरक्षा और शून्य सहिष्णुता की अपनी नीति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज यूपीए एक्ट 1967 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया.


-वधवा सिंह बब्बर: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" के प्रमुख
-लखबीर सिंह: पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
-रणजीत सिंह: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" के प्रमुख
- परमजीत सिंह: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन "खालिस्तान कमांडो फोर्स" के प्रमुख
- भूपिंदर सिंह भिंडा: जर्मनी आतंकवादी संगठन, "खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य है
- गुरमीत सिंह बग्गा: जर्मनी आतंकवादी संगठन, "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य
- गुरपतवंत सिंह पन्नून: संयुक्त राज्य अमेरिका गैरकानूनी एसोसिएशन, "सिख फॉर जस्टिस" के प्रमुख सदस्य हैं
- हरदीप सिंह निज्जर: कनाडा का प्रमुख "खालिस्तान टाइगर फोर्स" है
- परमजीत सिंह: यूनाइटेड किंगडम स्थित आतंकवादी संगठन, "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" के प्रमुख का नाम शामिल है.


गृह मंत्रालय में इन व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित करने के लिए बताए गए कारणों में कहा गया कि यह व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद के विभिन्न कारणों में शामिल हैं और भारत के खिलाफ विभिन्न देशद्रोही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं यह लोग हर समय भारत को अस्थिर करने पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने और खालिस्तान आंदोलन में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाने के लिए अपने नापाक प्रयासों से अथक प्रयास कर रहे हैं .


साथ ही इन लोगों को कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा भी प्रश्रय दिया जा रहा है लिहाजा इन 9 लोगों को नामित आतंकवादी घोषित किया जाए .इस नए कानून के तहत यदि एक बार किसी व्यक्ति को नामित आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो फिर देश और विदेश दोनों जगह उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और इस कार्रवाई के तहत मित्र देशों से इन लोगों की जायदाद तथा अन्य चल अचल संपत्तियां भी जप्त करने को कहा जाता है यह पहला ऐसा कानून है जिसमें भारतीय जांच एजेंसियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विदेशों में भी इन लोगों के खिलाफ जांच कर सकती हैं और संपत्तियों को जप्त कर सकती हैं.