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आज से देश में खुलेंगी सभी दुकानें, लेकिन शर्तों के साथ सिर्फ 50% स्टाफ ही करेगा काम
केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं.
![आज से देश में खुलेंगी सभी दुकानें, लेकिन शर्तों के साथ सिर्फ 50% स्टाफ ही करेगा काम Home ministry ordered to open all shops in the country from today onwards आज से देश में खुलेंगी सभी दुकानें, लेकिन शर्तों के साथ सिर्फ 50% स्टाफ ही करेगा काम](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/07113414/bharatband.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है. ऐसे में सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ़्तार पर एक तरह का नियंत्रण बना लिया है. लेकिन इस वायरस की वजह से अब तक व्यापार पर काफी असर पड़ा है जहां अभी भी सभी दुकानें बंद हैं. इस बीच कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरे जरूरी दुकानें शामिल थी. लेकिन अब गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश में शुक्रवार को कहा कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
हालांकि, इस छूट में बड़ी और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी. यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा.
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 23,452 हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में 1,752 नए मामले आए और 37 लोगों की मौत हुई. देश में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है और 4,814 मरीज ठीक हो चुके हैं.
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