नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि विदेश से आने वाले जिन भारतीयों ने 14 दिन की क्वारंटीन होने के पैसे होटल में जमा कराए थे लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें 7 दिन में ही वहां से छोड़ दिया गया तो ऐसे में उनका बकाया पैसा तत्काल प्रभाव से वापस कराया जाए.


केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना मिली थी कि विदेशों में रह रहे जो भारतीय वापस आ रहे हैं उनमें से अनेकों लोगों ने 14 दिन की क्वारंटीन अवधि का होटल में रहने का बिल जमा किया था लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अनेक लोगों को 7 दिन के भीतर ही क्वारंटीन से मुक्त कर दिया गया.

ध्यान रहे कि विदेशों में रहने वाले भारतीय जब वापस यहां आते हैं तो स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके सामने विकल्प रखा जाता है कि वे या तो सरकारी क्वारंटीन में चले जाएं या फिर वह होटलों में भी अपनी व अवधि पूरी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें होटल का कमरे का बिल देना होगा. क्योंकि पहले 14 दिन की वारंटी अवधि थी लिहाजा विदेशों से आए अनेक भारतीयों ने 14 दिन का पैसा जमा किया था.


गृह मंत्रालय को मिली सूचना के मुताबिक अब 7 दिन की अवधि होने के कारण अनेक लोगों का पैसा लौटाया नहीं जा रहा था. केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है सभी राज्य सुनिश्चित करें कि जिस होटल में अंतरराष्ट्रीय यात्री जो क्वारंटीन हो रहे हैं उनसे सिर्फ 7 दिन का ही पैसा लिया जाए. अगर किसी यात्री ने 14 दिन का पैसा दिया है तो होटल को तुरंत उन यात्रियों को 7 दिन का पैसा वापस करना होगा. ऐसा इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय यात्री जो भारत आ रहे हैं उनके क्वारंटीन की अवधि 7 दिन कर दी गई है, जिसके बाद वह अपने घर पर क्वारंटीन अगले 7 दिन तक रह सकते हैं.


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