नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हनीप्रीत की अग्रम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
कोर्ट में क्या हुआ?
हनीप्रीत के वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हनीप्रीत की जान को खतरा है. इसलिए चंडीगढ़ जेने के लिए तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत दी जाए. हनीप्रीत की ओर से कहा गया कि दिल्ली में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. आग ग्रेटर कैलाश में पुलिस ने मेरे घर पर भी छापा मारा.
इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से चंडीगढ़ जानें में सिर्फ चार घंटे का समय लगता है आपको तीन हफ्ते क्यों चाहिए? इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल किया कि अगर आपको डर है तो यहां कोर्ट में सरेंडर कीजिए. हम आपको सुरक्षा देंगे.
हनीप्रीत की ओर से कहा गया कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी मेरे खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा दी गयी. जब लगातार पुलिस के साथ रही तो फिर हिंसा के लिए जिम्मेदार कैसे ? इस पर कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर सरेंडर क्यों नहीं करते.
कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा कि आप जांच कैसे ज्वाइन करेंगे? इस पर वकील ने कहा कि अगर तीन हफ्ते की राहत मिल जाती तो पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगा देते. इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका लगाने के लिए हनीप्रीत का कोर्ट में जाना जरूरी नहीं, आप खुद भी जा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही है और वो भाग रही हैं. अगर वो कानून का पालन करती हैं तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आतीं. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हनीप्रीत की ओर से दिल्ली में पते को लेकर गलत जानकारी दी गयी. दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अगर ड्रग माफिया से कोर्ट को खतरा है तो हम सुरक्षा देने को तैयार हैं.
कोर्ट में हरियाणा पुलिस ने क्या कहा ?
सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक कुल छह लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. सभी से पूछताछ हो रही है. ऐसे में हनीप्रीत को आरामगाह में बिठाकर पूछताछ नहीं की जा सकती. इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम पूछते हैं कि क्या ये 12 घंटे में सरेंडर को तैयार हैं.