Hookah Parlor Ban in Telangana: : तेलंगाना विधानसभा में हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक को सोमवार (12 फरवरी) को सदन में सर्वसम्‍मत‍ि से पार‍ित कर द‍िया गया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक, तेलंगाना विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) का प्रस्ताव सदन में पेश क‍िया और तेलंगाना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, ज‍िसको सहमत‍ि के बाद पार‍ित कर द‍िया गया. 


युवाओं के स्‍वास्‍थ्‍य को हान‍ि पहुंचाते हैं हुक्‍का पार्लर


सदन में सरकार ने इस ब‍िल को पेश करने के मकसद को बताते हुए कहा कि महसूस क‍िया गया है क‍ि प्रदेश में हुक्‍का पार्लरों पर जल्‍द से जल्‍द प्रत‍िबंध लगाया जाए, क्‍योंक‍ि यह युवाओं के स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िए नुकसानदायक हैं. इसके मद्देनजर मुख्‍यमंत्री की ओर से हुक्‍का पार्लरों पर बैन लगाया गया है. इस फैसले को प‍िछले द‍िनों कैब‍िनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी. 


स‍िगरेट पीने से ज्‍यादा नुकसान पहुंचाता है हुक्‍का 
व‍िधेयक को सदन में पेश करते हुए मंत्री ने कहा क‍ि हुक्‍का पीना, स‍िगरेट पीने से भी ज्‍यादा नुकसानदायक होता है. एक घंटे में करीब 200 कश वाला हुक्‍का स‍िगरेट से 100 गुना ज्‍यादा स्‍वास्‍थ्‍य को हान‍ि पहुंचाता है. उन्‍होंने सदन को अवगत कराया क‍ि हुक्‍का पार्लर और बार में स्‍वास्‍थ्‍य को गंभीर हान‍ि पहुंचाने वाली सामग्र‍ियों का इस्‍तेमाल क‍िया जाता है.  










सीधी भर्ती वाली नौकरियों की ऊपरी आयु सीमा 2 साल बढ़ाई 


हुक्का पार्लर पर बैन लगाने के साथ ही तेलंगाना सरकार की ओर से आगामी भर्तियों के लिए सीधी भर्ती वाली नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को भी दो साल बढ़ा द‍िया है. सरकार ने इस आयु सीमा को 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर द‍िया है. 


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