Tourist Visa for UAE: UAE और दुबई की यात्रा के लिए कैसे करें टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई, जानें यहां
UAE प्रशासन ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य यात्रियों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि UAE टूरिस्ट वीजा के लिए कैसे और कहां अप्लाई कर सकते हैं? चलिए यहां जानते हैं.
Tourist Visa for UAE: 1 अक्टूबर से दुबई में शुरू हो रहे एक्सपो 2020 के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) प्रशासन ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर दिया है. इससे पहले यूएई ने घोषणा की थी कि वह एक्सपो 2020 ट्रेड फेयर से पहले भारतीयों सहित अन्य यात्रियों के लिए अपने बॉर्डर्स को फिर से खोल देगा.वहीं वीजा एजेंसी VFS ग्लोबल ने कहा कि उसने 30 अगस्त 2021 से टूरिस्ट वीजा सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया है.
यात्रियों को वैलिड नेगेटिव कोविड -19 RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी
यात्रियों को सैंपल क्लेक्ट करने के 48 घंटों के भीतर इश्यू किए गए वैलिड नेगेटिव कोविड -19 RT-PCR सर्टिफिकेट को दिखाना होगा जिसमें क्यूआर कोड यूज होगा. इसके साथ ही QR कोड प्रोविइड करने क साथ रैपिड PCR टेस्ट रिपोर्ट डिपार्चर एयरपोर्ट पर प्रस्थान से 6 घंटे पहले आयोजित की जाती
पर्यटकों को देश के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) या फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (ICA) से अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होगी. बता दें कि पहले ऐसे वीजा के लिए अनुमति की आवश्यकता होती थी.
UAE के टूरिस्ट वीजा के लिए कैसे करें अप्लाई
VFS ग्लोबल ने कहा है कि टूरिस्ट वीजा पर UAE की यात्रा करने के इच्छुक यात्री http://www.emirates.com पर या एजेंसी के मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि हैदराबाद, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम (जो वर्तमान में सप्ताह में सीमित दिनों में काम कर रहे हैं) में स्थित किसी भी दुबई वीजा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर आवेदन कर सकते हैं.
क्या डिपार्चर से पहले वीजा लेना बेहद जरूरी है?
गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा को अस्वीकार कर दिया है, दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सामान्य पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिक जो भारत से दुबई की यात्रा कर रहे हैं वे दुबई में मैक्सिमम 14 दिनों के प्रवास पर वीजा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास विज़िटर वीज़ा या यूनाइट्स स्टेट्स द्वारा जारी ग्रीन कार्ड या यूनाइटेड किंगडम या यूरोप यूनियन द्वारा जारी रेजिडेंस वीज़ा हो. यूएस, यूके या यूरोप यूनियन द्वारा जारी किया गया वीजा कम से कम छह महीने के लिए वैध होना चाहिए.
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