सरकार लोगों की आमदनी पर टैक्स भी वसूल किया करती है. हर साल सरकार के इनकम टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को इनकम टैक्स जमा भी करना होता है. हालांकि कई लोग खुद से इनकम टैक्स फाइल न करवा कर, किसी प्रोफेशन या सीए से इनकम टैक्स भरने में मदद लेते हैं. हालांकि कुछ स्टेप काम में लेकर खुद भी काफी आसानी से घर बैठे ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर सकते हैं.


इनकम टैक्स दो तरीकों से भरा जा सकता है. एक ऑफलाइन तरीका है और दूसरा ऑनलाइन तरीका है. यहां हम आईटीआर ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे. घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले खुद का आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है. वहीं पर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है.


घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिर्टन भरते वक्त जरूरी दस्तावेज भी पास होने चाहिए. इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, किए गए निवेश की जानकारी और उसके प्रूफ, फॉर्म 16 आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.


ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न




  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

  • इसके बाद यहां मांगी गई जानकारी (यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्म तारीख, कैप्चा) डाल कर लॉग-इन करना होगा.

  • लॉग-इन करने के बाद ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें.

  • इसके बाद आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है, उस विकल्प का चयन करें. साथ ही असेसमेंट ईयर चुनें.

  • वहीं ऑरिजिनल रिटर्न भरते वक्त Original Return और रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त Revised Return पर क्लिक करें.

  • इसके बाद Prepare and Submit Online का विकल्प चुनें और आगे बढ़ें.

  • आगे बढ़ने के साथ ही आपसे इनकम टैक्स के तौर पर कई डिटेल्स मांगी जाएगी. इन डिटेल्स को भरते जाएं. इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि मांगी गई डिटेल्स को भरते वक्त सेव भी करते जाएं, नहीं तो सेशन टाइम आउट होने पर और सेव न करने की स्थिति में सारी भरी गई डिटेल्स गायब हो जाएंगी और आपको फिर से अपनी डिटेल्ट डालकर वही मेहनत दोबारा करनी होगी.

  • सभी डिटेल्स डालने के बाद आखिर में वेरिफिकेशन होगा. इसे वेरिफाई कर दें. आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफाई किया जा सकता है.

  • वेरिफाई करने के बाद प्रिव्यू एंड सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न सब्मिट कर दें.


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