नई दिल्ली: अक्सर लोग पुरानी कार, बाइक खरीदने पर उसका चालान देखना भूल जाते हैं. कई बार लोग अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता. कैमरे के चालान में ऐसा अक्सर होता है. हालांकि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब इसे भारत सरकार की वेबसाइट पर आसानी से देखा जा सकता है. कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर या कंप्यूटर पर खुद इसे देख सकता है. अगर चालाना जारी हुआ है तो इसका पैमेंट भी ऑनलाइन किया जा सकता है. आइए जानते हैं किसी बाइक या कार का चालान कहां से कैसे पता करना है-


ई-चालान वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा. मोबाइल या कंप्यूटर पर इस वेबसाइट खोलें. इसके बाद साइट में दिए गए (Check Challan Status) पर जाएं. इसके बाद एक नया विडों खुलेगा, जिसमें आपको अपनी गाड़ी का नंबर डालना है. यहां तीन ऑप्शन के माध्यम से भी आप चालान देख सकते हैं. चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर. चूंकि चालान नंबर आपको मालूम है नहीं और डीएल नंबर से तब देखना होता है जब आप किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हो और उसका चालान हो गया हो. यह दोनों स्थितियां यहां नहीं हैं. इसलिए आप व्हीकल नंबर डालिए.


व्हीकल नंबर डालने के बाद कैप्चा भी डालना होगा जो वहीं नीचे दिया रहता है. इसके बाद यदि आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो चालान का पूरा डिटेल आ जाएगा. अगर गाड़ी का चालान हुआ है और आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट आपको अलग गेटवे पर ले जाएगा जहां ओटीपी के जरिए मनचाहा गेटवे चुनकर भुगतान कर सकते हैं.


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