भोपाल: मध्‍यप्रदेश के बहुचर्चित मानव तस्करी मामले में अदालत ने श्‍वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक ठाकुर के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. इनके खिलाफ मानव तस्करी का केस चलेगा. वहीं इसी मामले में श्‍वेता और स्वप्निल जैन को क्लीन चिट दे दी गई है. मामले की जांच कर रही सीआईडी ने 27 दिसंबर 2019 को मानव तस्करी के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. इस पूरे मामले में मोनिका यादव के बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

गांव से पढ़ने के लिए भोपाल आई थी मोनिका यादव

मानव तस्करी पीड़िता मोनिका यादव ने अपने बयान में बताया कि वह सवासी गांव की रहने वाली है और हायर एजुकेशन के लिए भोपाल आई थी. फरवरी 2019 में वह अभिषेक के संपर्क में आईं. एनजीओ में काम करने वाले अभिषेक सिंह ने मोनिका की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का फायदा उठाकर उसे अवैध कामों में लगा दिया.

सबूतों के अभाव में दोषमुक्त हुई श्वेता और स्वप्निल जैन

भोपाल जिला अदालत ने हनीट्रैप से जुड़े मानव तस्करी के मामले में श्वेता और स्वप्निल जैन को दोषमुक्त करार दिया है. अदालत ने कहा कि श्वेता और स्वप्निल के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप हैं लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है.

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