'पति ने गलत ढंग से छुआ', शख्स के खिलाफ पत्नी ने लगाए आरोप, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Bombay High Court: पति की ओर से की गई जबरदस्ती के एक मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया है.
Bombay High Court: मैरिटल रेप और पति की ओर से की गई जबरदस्ती पर महिलाओं की शिकायत के खिलाफ आने वाले तमाम फैसलों के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. बॉम्बे HC ने एक महिला का समर्थन करते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया है.
पत्नी का आरोप था कि पति उसकी मर्जी के बिना उस के कमरे में दाखिल हुआ और उसकी कंसेंट के बगैर उसे गलत ढंग से छुआ, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है. महिला ने यह भी बताया कि इसके बाद पति ने उसके साथ मारपीट की.
पति ने आरोपों को बताया गलत
पति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महिला की ओर से लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं. पति ने कहा था कि वैवाहिक जीवन में कलह के चलते उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
7 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की बेंच ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस कार्रवाई में छोटा ट्रॉयल चलाकर यह पता लगाया जा सकता है कि एफआईआर में दर्ज बातें पूरी तरह से झूठी हैं और एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए ऐसे में याचिका खारिज की जाती है
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, पत्नी की ओर से मुंबई के कस्तूर बाज सब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 26 फरवरी 2024 को दर्ज कराई गई एफआईआर में पत्नी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनका पति उनके बेडरूम में जबरन अंदर घुसाया था और मेरे साथ बहस की. इसके चलते उसने पुलिस से पति के खिलाफ धारा 506 लगाने की अपील की. फिर अगले दिन पति जबरन बेडरूम में घुस गया. इस दौरान पति ने बिना उसकी अनुमति उसे छूने की कोशिश की. वहीं, फिर पति ने उसके साथ मारपीट भी की.
पति की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि दोनों अपने 10 साल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हैं. हालांकि दोनों के बीच बनती नहीं है. वैवाहिक कलह के चलते पत्नी और बच्चा बेडरूम में और पति लिविंग रूम में सोता है. पति के आरोप थे कि महिला ने उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है.