हैदराबादः '15 मिनट' वाले बयान पर कोर्ट का आदेश- अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज हो केस
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.
हैदराबादः ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. राज्य के एक लोकल कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है. अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभआ के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि सरकार 15 मिनट के लिए पुलिस हटा कर देख ले किसमें कितना दम है पता चल जाएगा.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सैदाबाद पुलिस को आदेश जारी किया कि विवादित बयान को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करें. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस आईपीसी 153(A), 153(B) and 506 के तहत मामला दर्ज करें.
अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ''हम (मुसलमान) 25 करोड़ हैं और तुम (हिंदू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है.''
उन्होंने कहा था, ''लोग उन्हीं को डराते हैं जो आसानी से डरते हैं. वह (आरएसएस) क्यों हम (मुसलमानों) से घृणा करते हैं. क्योंकि वह हमारा सामना 15 मिनट भी नहीं कर सकते हैं.''
आगे ओवैसी ने कहा था, ''मुसलमानों को शेर बनना होगा ताकि कोई चायवाला उनके सामने खड़ा न हो. मैं अपने लोगों से कहता हूं कि आप लोग इतने परेशान हैं, परेशान मत हो. नौजवानों मैं आपसे कहूंगा कि जो हम यहां करेंगे, उसके बदले में जन्नत या जहन्नूम मिलेगी. शहीद जन्नतों की जन्नत जाता है. तुम सिर्फ अल्लाह का नाम लो.'
उनके इस बयान के बाद बजरंग दल और वीएचपी दोनों ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी. बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं.
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