Hyderabad News: देश भर में आवारा कुत्तों की बच्चों और बड़ों पर हमले करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ऐसे ही तेलंगाना के हैदराबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक चार साल के लड़के पर हमला कर दिया था. जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई थी. इस मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है.
मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की बेंच ने राज्य सरकार को बच्चे के परिवार को मुआवजे के भुगतान पर विचार करने का भी निर्देश दिया है. जिसे रविवार (19 फरवरी ) को हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड ने मार डाला था. हमले पर चिंता जताते हुए पीठ ने जानना चाहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) क्या कदम उठा रहा है?
सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को की गई है निर्धारित
बेंच ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, GHMC, हैदराबाद कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट), GHMC के डिप्टी कमिश्नर (अंबरपेट), वेटनरी ऑफिसर और तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को अपने काउंटर दायर करने के लिए नोटिस दिया. इसके साथ ही पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को निर्धारित की गई है.
मेडिकल जर्नल लैंसेट से साल 2018 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 20 हजार लोग कुत्तों के काटने से मर जाते है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 72 लाख 77 हजार 523, साल 2020 में 46 लाख 33 हजार 493 जबकि 2021 में लगभग 1701133 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए थे. इसके अलावा 2022 में मंत्रालय के अनुसार, 14 लाख 50 हजार 666 मामले रिपोर्ट हुए थे. जिसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग तीनों शिकार हुए थे.