Section 144 Imposed in Hyderabad: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस ने 27 अक्टूबर, 2024 से 28 नवंबर, 2024 तक धारा 144 लागू कर दी है. शहर में इस दौरान जुलूस, धरना और जनसभा के आयोजन को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसे लेकर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की ओर से आदेश भी जारी किया गया है. 


आदेश के अनुसार, विश्वसनीय सूचना मिली है कि कई संगठन/पार्टियां हैदराबाद शहर में धरना और विरोध-प्रदर्शन करके शांति-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. हैदराबाद शहर में सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने, रैलियां या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है. 


कौन सी चीजों पर प्रतिबंध?


अधिसूचना में कहा गया कि व्यक्तियों/लोगों के समूहों को कोई भी ऐसा भाषण देने, भाव भंगिमा या चित्र दिखाने, कोई भी चिह्न, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका हो. 


केवल यहां दे सकते हैं शांतिपूर्ण धरना


हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं. हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा होगा. 


एक महीने के लिए जारी किया आदेश


पुलिस आयुक्त के जारी आदेश में ये भी कहा गया कि यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम छह बजे से 28 नवंबर को शाम छह बजे तक लागू रहेगा. ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार, शिक्षा विभाग के उड़नदस्ते और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश से छूट दी गई है.


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