Article 370: अनुच्छेद 370 पर SC में सुनवाई से पहले IAS शाह फैसल बोले, 'अब फैसला वापस नहीं लिया जा सकता और मेरे लिए...'
Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद एक साल से ज्यादा समय तक शाह फैसल को हिरासत में रखा गया था. उनका कहना है कि अब वह आगे बढ़ चुके हैं.
Shah Faesal On Article 370: अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी. इसको निरस्त करने को चुनौती देने का मामला साल 2019 में संविधान पीठ को सौंपा गया था लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है. मामले पर आईएएस (IAS) अधिकारी शाह फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब उनका बयान सामने आया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शाह फैसल ने बताया कि उन्होंने बहुत पहले ही याचिका वापस ले ली है. यह सिर्फ याचिकाओं के समूह का शीर्षक है और एक बार आदेश जारी होने के बाद नाम बदल जाएगा. अनुच्छेद 370 एक नियति है. आज का कश्मीर 2019 के कश्मीर से बहुत कम मिलता जुलता है.
अनुच्छेद 370 को लेकर क्या बोले शाह फैसल?
शाह फैसल ने ट्वीट कर कहा, "मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए 370, अतीत की बात है. झेलम और गंगा हमेशा के लिए महान हिंद महासागर में विलीन हो गई हैं. इसे वापस नहीं लिया जा सकता है. केवल आगे बढ़ना है."
370, for many Kashmiris like me, is a thing of the past.
— Shah Faesal (@shahfaesal) July 4, 2023
Jhelum and Ganga have merged in the great Indian Ocean for good.
There is no going back. There is only marching forward. pic.twitter.com/3cgXRWSxW0
लिस्ट से नाम हटाने का किया था आग्रह
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पांच न्यायाधीशों की पीठ दिशानिर्देश पारित करने के लिए आईएएस अधिकारी शाह फैसल की तरफ से दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. हालांकि, फैसल ने पिछले साल अप्रैल में एक आवेदन दायर कर उन सात याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से अपना नाम हटाने का आग्रह किया था.
कौन हैं शाह फैसल?
शाह फैसल 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. फैसल ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था और जम्मू-कश्मीर में तैनात थे. जनवरी 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और शेहला रशीद के साथ अपनी खुद की पार्टी 'जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट' बनाई थी. पेशे से डॉक्टर फैसल को बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात किया गया था.
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