आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मामला: चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशिका (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशिका (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है.
वीडियोकान समूह को 1,875 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने में कथित अनियमिता और भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में दर्ज इस मामले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले महीने सीबीआई द्वारा दर्ज शिकायत का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन प्राथमिकी (ईसीआईआर) दाखिल की है. अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं इस ऋण सौदे में की मंजूरी में कथित रिश्वत दी की रकम के शोधन के लिए उसका दागी सम्पत्तियों में निवेश तो नहीं किया गया है.
ईडी जल्द ही आरोपियों को समन जारी कर सकता है. ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत और उनकी कंपनी वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मामले में नामजद किया है. सीबीआई ने भी इन व्यक्तियों/ इकाइयों को नामजद किया है. इसमें धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी और दीपक कोचर के नियंत्रण वाली न्यूपावर रीन्यूएबल पर भी मामला दायर किया गया है.
आरोप है कि धूत ने संबंधित बैंक से रिण मंजूर करवाने के लिए दीपक कोचार को निवेश के जरिए लाभ पहुंचाया। चंदा कोचर ने एक मई 2009 को कंपनी के सीईओ का पद संभाला था.
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