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क्या पाकिस्तानी जेल से रिहा होंगे कुलभूषण जाधव? इंटरनेशनल कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला हास्यास्पद सुनवाई पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है.
द हेग: स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी. फैसला भारतीय समयानुसार आज शाम 6.30 बजे आएगा. हेग के 'पीस पैलेस' में 15+1(पाकिस्तानी एडहॉक जज तसद्दुक हसन जिलानी) यानि 16 जजों की बैंच बैठेगी. आईसीजे अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ अदालत के फैसले की मुख्य बातें पढ़कर सुनाएंगे.
पाकिस्तान की जेल में बंद जाधव को मिली है मौत की सजा
इस दौरान भारत और पाकिस्तान के आधिकारिक प्रतिनिधि अदालत में मौजूद रहेंगे. भारत के एजेंट और विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव दीपक मित्तल अदालत में रहेंगे. जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे मौत की सजा मिली है.
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने पर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था. भारत ने 48 वर्षीय जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत के हास्यास्पद मुकदमे को भी चुनौती दी थी.
भारत ने किया मौत की सज़ा रद्द करने और तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध
आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का निर्णय आने तक जाधव की मौत की सज़ा की तामील पर भी रोक लगा दी थी. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी.
भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला हास्यास्पद सुनवाई पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है. भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं.
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प्रदीप डबासवरिष्ठ पत्रकार
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