Covid Guidelines: दिल्ली सरकार ने केंद्र की एडवाइजरी का पालन करने के दिए निर्देश, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं
ICMR Guidelines: संक्रमितों के संपर्क में आने वालों को तब तक जांच करवाने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि उन्हें उम्र या पहले किसी बीमारी के आधार पर 'उच्च जोखिम वाले मरीज' के तौर पर चिह्नित न किया गया हो
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Covid Testing Guidelines: दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी को, कोविड जांच के संबंध में केंद्र के नए परामर्श का पालन करने का निर्देश दिया है. टेस्टिंग को लेकर ICMR की जारी नई एडवाइज़री को दिल्ली में भी लागू करने के आदेश दिए गए हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज़ के संपर्क में आने पर सभी लोगों को कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है.
ICMR की एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला अगर उम्र के हिसाब से हाई रिस्क केटेगरी में या फिर कोमार्बिड नहीं है तो तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर कहा कि ICMR की ये एडवाइज़री अब दिल्ली में भी लागू होगी.
ICMR की एडवाइजरी
कोविड-19 के लिए उद्देश्यपूर्ण जांच रणनीति के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के परामर्श में कहा गया है कि अंतर-राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है. जांच या तो RT-PCR, ट्रूनेट, CBNAT, CRISPR, RT-LAMP, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम्स या रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) के जरिये की जा सकती है.
परामर्श में कहा गया है कि प्वाइंट आफ केयर टेस्ट (घर या स्व-जांच या आरएटी) और मॉल्युकर टेस्ट में एक पॉजिटिव को जांच दोहराये बिना संक्रमित माना जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि लक्षण वाले व्यक्तियों जिनकी घर या स्व जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है उन्हें आरएटी को आरटी-पीसीआर जांच करानी चाहिए.
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