नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों-मजदूरों से किराया मांगने वाले मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन में कोई भी मकान मालिक मजदूरों से एक महीने का किराया न मांगे. अगर वो ऐसा करते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज किया जाएगा. मुख्य सचिव ने इस बारे में जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.


22 अप्रैल को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, मकान मालिक अगर छात्रों और मजदूरों से किराया मांगते हैं या उन्हें मकान ने बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई की होगी. सरकार ने छात्रों और मजदूरों से कहा है कि अगर कोई भी मालिक उनसे जबरदस्ती करता है तो तुरंत 100 नंबर डायल कर शिकायत दर्ज कराएं.


मुख्य सचिव विजय देव ने कहा, जिला अधिकारी अपने एरिया में जागरुकता अभियान चलाएं. खास तौर से ऐसे एरिया में जहां छात्र और मजदूर अधिक संख्या में रहते हैं. इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से आग्रह किया था कि वो कोई व्यक्ति लॉकडाउन के कारण किराया देने में सक्षम नहीं है, तो उनसे किराया न मांगे. गृह मंत्रालय ने भी एक आदेश में छात्रों और प्रवासी मजदूरों से किराए की मांग पर रोक लगाई थी.


दिल्ली में अबतक 2376 संक्रमित
दिल्‍ली में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2376 हो गई है इसमें से 808 लोग ठीक हो चुके है. वहीं 2376 में से 50 लोगों की मौत हो चुकी है. एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव की महकमे में बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार को 6 विशेष कमेटियों का गठन किया है. इन सभी छह टीमों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिन प्रतिदिन पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे. साथ ही कोविड-19 जैसी मुसीबत से बचने के क्या क्या उपाय पुलिसकर्मी और उनके परिजन अमल में ला रहे हैं यह भी देखेंगे. साथ ही उन सबका घर घर जाकर मार्गदर्शन भी करेंगे.


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