खो गया है पैन कार्ड तो फिक्र न करें, इस वेबासाइट से आसानी से पाएं e-PAN कार्ड, जानिए प्रॉसेस
वित्तीय लेन देन और इंकम टैक्स फाइलिंग में पैन की कार्ड की अहमियत हम सभी समझते हैं और ये एक अहम दस्तावेज है. अगर किसी वजह से आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप कुछ ही मिनटों में इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आईए लेते हैं e-PAN डाउनलोड करने की जानकारी.
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नई वेबसाइट शुरू की है जिसकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपना पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं. अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद हैं, क्योंकि एक आसान से प्रोसेस से आप अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं.
पैन कार्ड वित्तीय लेन देन का अहम दस्तावेज
पैन कार्ड यानी परमानेंट एकाउंट नंबर. ये एक 10 डिजिट वाला कार्ड होता है जो कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. इसमें अंकित नंबरों को विशेष तौर पर बनाया जाता है और फिर यही कार्ड आपके हर वित्तीय लेन देने की पहचान बनता है. इंकम टैक्स संबंधित कार्यों के अलावा और भी कई जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है. इसकी सबसे ज्यादा अहमियत इंकम टैक्स फाइलिंग के वक्त होती है.
आइए e-पैन के लिए प्रोसेस पर नजर डालते हैं
नीचे दी गई जानकारी को स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करके आप ई-पैन हासिल कर सकते हैं:
- सबसे पहले आप इंकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
पर लॉग-इन कीजिए
- इसके बाद 'Instant e-PAN' पर क्लिक कीजिए
- इसके बाद 'New e-PAN' ऑपश्न पर क्लिक कीजिए
- इसके बाद आप अपना पैन नंबर फीड कीजिए
- अगर पैन नंबर याद नहीं है तो अपना आधार नंबर डालिए.
- इसके बाद वेबसाइट पर कई तरह के नियम और शर्तें आपके सामने पॉप-अप होंगी. इन सभी को ध्यान से पढ़कर आप 'Accept' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप भर देंगे
- इसके बाद आपसे साइट 'Confirm' करने के लिए कहेगी, कंफर्म करने से पहले आप अपनी भरी गई जानकारियां फिर से चेक जरूर कर लें और कंफर्म करें.
- इसके बाद आपका e-PAN आपके ई-मेल पर पीडीएफ फॉर्म में भेजा जाएगा.
- यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
तो इस तरह पैन कार्ड खोने पर आपको ज्यादा समय खराब करने और लाइन में लगने की जरूरत नहीं हैं. आप वेबसाईट से भी अपना पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं. लेकिन याद रहे अगर आपको पैन नंबर याद नहीं है तो आप आधार नंबर फीड करेंगे जिसके लिए आपका आधार आपके पैन से लिंक्ड होना चाहिए. इंकम टैक्स विभाग ने वैसे भी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है.