नई दिल्लीः दिल्ली में कल से ऑड-ईवन योजना की शुरुआत हो जाएगी. मतलब ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल पाएंगी. यह योजना 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा. सरकार के निर्देश के मुताबिक नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे.


नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट व दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे.


अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे- 1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. वहीं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे - 0, 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं.


इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन में छूट दी गई है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑड-ईवन योजना से मुक्त कर दिया गया है.


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