नई दिल्ली: 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जल्द हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से मांग की है की जल्द से जल्द प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई शुरू करें जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने 2 जी की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.
निचली अदालत के फैसले को जांच एजेंसी ईडी ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि ईडी की तरफ से निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नियमित तौर पर सुनवाई शुरू करें. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को मार्च 2018 में चुनौती दी थी लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई लंबित चली आ रही है. जांच एजेंसी ने कोर्ट से की मांग की है की कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए.
विशेष सीबीआई अदालत ने ए राजा समेत अन्य आरोपियों को किया था सबूतों के अभाव में बरी
गौरतलब है कि दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 21 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले में पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया था. निचली अदालत के उस फैसले को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी हुई है. लेकिन निचली अदालत के फैसले के करीब ढाई साल बाद आज भी इस मामले की सुनवाई अभी हाइकोर्ट में लंबित है. इसी बात का ज़िक्र करते हुए जांच एजेंसी ने अदालत से इस मामले की हफ्ते में तीन से चार दिन सुनवाई की मांग की है, जिससे कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट का फैसला आ सके.