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अगर ट्रेन का टिकट गुम हो जाए तो आप यात्रा कर पाएंगे या नहीं, जानिए- क्या कहता है नियम
ट्रेन टिकट गुम हो जाने पर आप विचलित ना हों, आपको यात्रा का अधिकार रहता है. मगर कुछ नियमों को जानने पर आपके लिए ये सुविधा आसान हो जाएगी.
नई दिल्ली: फर्ज करें आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो और आपका टिकट गुम हो जाए. तब आप क्या करेंगे ? क्या सफर नहीं करेंगे या फिर नया टिकट बनाने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो ये आपकी नियमों से अनभिज्ञता होगी. क्योंकि रेलवे समय-समय पर यात्रियों के लिए नियम में संशोधन और नये नियम की जानकारी शेयर करता रहता है. ज्यादातर मामलों में हमारे पास सूचना नहीं होने की सूरत में परेशानियों से दो चार होना पड़ता है. टिकट गुम होने की सूरत में आपके पास सफर करने का अधिकार रहता है. आप बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से मिल आवेदन दे सकते हैं.
आवेदन में डुप्लीकेट टिकट जारी करने का निवेदन किया गया हो. उस वक्त आपको पहचान पत्र का एक फोटो कॉपी जमा करना होगा. आपका आवेदन यात्रा शुरू करने से 24 घंटे पहले स्वीकार होगा. चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के काउंटर पर नाम मात्र शुल्क देकर आपका डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाएगा.
अगर इस दौरान आपको ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो डुप्लीकेट के एवज आपका जो नाम मात्र शुल्क लगा था, उसकी वापसी का क्लेम कर सकते हैं. ऐसा करते वक्त आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट टिकट दोनों अधिकारी के सामने पेश करना होगा.
डुप्लीकेट टिकट जारी होने पर ओरिजिनल हो जाता है ब्लॉक
याद रखिए, जब डुप्लीकेट टिकट जारी होता है तो आपका ओरिजिनल टिकट ब्लॉक कर दिया जाता है. आप ना तो टिकट कैंसिल कर सकते हैं और ना ही इसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश रहती है. ये प्रावधान इसलिए किया जाता है कि आपके टिकट के जरिए कोई झूठा दावा ना कर सके.
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