Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू, किन चीज़ों पर रहेगी रोक, किसे मिलेगी इजाज़त, आपके काम की हर जानकारी
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू लागू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा. केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियाम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है. शुक्रवार को यहां पर 19 हजार से ज्यादा नए कोरोना के केस आए जबकि 141 की इस महामारी से मौत हो गई. लोगों की जान पर भारी पड़े रहे कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से 'वीकेंड कर्फ्यू' लागू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा. केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियाम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा. जबकि, सिनेमाघरों में सिर्फ 30 फीसदी दर्शकों के साथ उसे चलाया जा सकेगा.
इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा पाएंगे. लेकिन वहां से घर के लिए खाने की डिलीवरी जरूर करा सकते हैं. जो शख्स वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिए गए आदेशों को पालन नहीं करेगा उन पर डीडीएमए (Delhi Disaster Management Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर
वीकेंड लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा- आज रात से कड़े प्रतिबंधों के साथ वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो रहा है. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए कोविड हेल्पलाइन शुरू की गई है. पुलिस मुख्यालय में इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है, जिसका नंबर है- 011-23469900.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर रोक
1-शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे
2-सिनेमा/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे
3-एक म्युनिसिपल ज़ोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाज़ार सख्त SOP के पालन के साथ लगाने की इजाज़त होगी. बाज़ार कहां लगेगा इसका फैसला म्युनिसिपल बॉडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे.
4-वीकेंड कर्फ्यू से इन्हें मिली छूट (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)
5-स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े
6-सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी
7-ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल
8-सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग
9-गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
10-अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
11-इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया
12-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
13-अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा
E-pass की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट-
1-राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
2-बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
3-इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
4-खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
5-पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
6-पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
7-कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
8-प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
9-कोविड वैक्सीनेशन के लिये जाने वाले लोग
10-दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर पास के लिए अप्लाई करें, जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास
दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अप्लाई.
दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार में के कार्यक्रम की अनुमति होगी.
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