फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे ये अध्यादेश
ये अध्यादेश फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन पिछली सरकार 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी. फिर से निर्वाचित होने के बाद सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने उन प्रस्तावित कानूनों पर फिर से जोर देने का फैसला किया है.
दरअसल इन अध्यादेशों को सत्र शुरू होने के 45 दिनों के अंदर कानून में बदलना होगा, नहीं तो उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी.
इन अध्यादेशों को कानून में बदलेगी मोदी सरकार!
तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा अन्य अध्यादेशों में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं.
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