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Covid Protocol: दिल्ली हाईकार्ट के आदेश के बाद एयरपोर्ट-विमानों में लागू होंगे नए कोविड नियम, उल्लंघन करने वालों को डाला जाएगा इस लिस्ट में

DGCA New Covid Rules: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने कोविड को लेकर नए नियम बना दिए हैं जिसका पालन हर यात्री और स्टाफ को करना होगा. जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी.

New Corona Norms On Airport: एयरपोर्ट (Airport) और विमानों (Airplane) में कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की सख्ती के बाद भारतीय उड्डयन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने हवाई अड्डों और विमानों के लिए नए कोविड नियम (New Covid Rules) बना दिए हैं. इस नए नियम के मुताबिक विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ साथ समस्त स्टाफ के लिए मास्क (Wear Mask) अनिवार्य कर दिया है. केवल असाधारण परिस्थियों में ही मास्क हटाने (Remove Mask) की अनुमति मिल सकती है. नियमों का उल्लंघन करने वाले को नियम के अनुसार सजा भी दी जा सकती है. हाई कोर्ट (High Court) के आदेश के मुताबिक उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट (No Fly List) में रखा जा सकता है.

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हवाईअड्डों और विमानों  में मास्क लगाने और हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा कि कोविड-19 से बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को ‘नो-फ्लाई’ (उड़ान निषेध) सूची में डाल देना चाहिए.

नियमों का पालन नहीं होता

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि गंभीरता से नियमों का पालन नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) समेत अन्य एजेंसियां नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें. पीठ ने कहा कि इसके लिए डीजीसीए को विमानन कंपनियों को अलग से बाध्याकारी निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि वे हवाईअड्डों और विमानों में कर्मचारियों, एयर होस्टेस, कप्तान, पायलट व अन्य स्टाफ को उन यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करें, जो मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते मिलते हैं.

मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को

अदालत (Delhi High Court) ने कहा कि दिशा-निर्देश पहले से हैं और उनका अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जो असल समस्या है. पीठ ने कहा कि दिशा-निर्देशों पर अमल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की. अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका (Plea) पर दिया, जो उच्च न्यायालय (High Court) के एक वर्तमान न्यायाधीश (Judge) के अनुभव के आधार पर दायर की गई थी. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने हवाईअड्डे से विमान में जाते यात्रियों को मास्क नहीं (Mask In Airplane) लगाए देखा था, जिसके बाद उन्होंने आठ मार्च 2021 को स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें: Covid Protocol: एयरपोर्ट-विमानों में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कोर्ट सख्त, कहा- मास्क न पहनने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालें

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