Income Tax Assesment Case: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार (09 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़े केस पर सुनवाई होगी. दरअसल, इन सभी नेताओं ने अपने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी है. इसी तरह की याचिका आम आदमी पार्टी (आप) ने भी दाखिल की है. कोर्ट ने उस पर अलग से सुनवाई की बात कही है. 


सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार (03 अक्टूबर) को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मामला ट्रांसफर करना इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में है. हम सिर्फ कानूनी प्रावधान देखेंगे. अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो केंद्रीय सर्किल की जांच की जरूरत हो सकती है. इस मामले को लेकर गांधी परिवार की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने कहा कि संजय भंडारी के मामले में सर्च शुरू हुई तो सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इनके दामाद हैं.


वहीं दूसरी ओर इससे पहले आम आदमी पार्टी की याचिका को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि अपील दायर करने में पांच महीने की देरी क्यों हुई, इसका मतलब आप आदेश लेकर सोते रहे. 


क्या है मामला?


दरअसल, 2018-19 का आयकर असेसमेंट आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है. कई मामलों में वांछित आरोपी संजय भंडारी को रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है. हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार दिया. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.


हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के हिसाब से ही फैसला लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गांधी परिवार के पांच ट्रस्टों की उन याचिकाओं को खारिज किया गया था, जिसमें फेसलेस मूल्याकंन से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी.  


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