Aadhaar -Pan Link Last Date: आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने शनिवार (24 दिसंबर) को एक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर अगले साल मार्च तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से नहीं जोड़ा तो पैन को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा. 


आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.''


कौन-कौन है छूट की श्रेणी में शामिल
विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, ''जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है. देर न करें, आज ही जोड़ लें!'' वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ''छूट श्रेणी'' में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं. इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं.


निष्क्रिय पैन से आयकर रिटर्न नहीं किया जा सकता दाखिल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा.


इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है. दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा. परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. 


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