मुंबई: टैक्स चोरी को कम करने के लिए सरकार पांच दिसंबर से पैन कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है. इस नए बदलाव के साथ ही अब 2.5 लाख रुपए से अधिक का व्यापार करने वाले संस्था को पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो संस्था सलाना 2.5 लाख रुपए से अधिक रुपए का लेनदेन करती है उन्हें अगले साल 31 मई से पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा.
ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड में एक और बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब सिंगल पैरेंट वाले लोगों के पास विकल्प होगा कि वह अपने पिता का नाम पैन कार्ड पर मेंशन नहीं करें. अपने पिता का नाम पैन कार्ड पर मेंशन नहीं करने की उन्हीं बच्चों को आजादी होगी जिनके पिता की या तो मौत हो गई है या वो अपनी बीवी से अलग रह रहे हैं.
पैन कार्ड के नए नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर एक साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन करते हैं तो उन्हें भी 31 मई से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के तहत नौकरी और पर्सनल काम कर रहे मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी जैसे सभी लोगों को अगर उनके पास वर्तमान में पैन कार्ड नहीं हैं तो 31 मई से पहले पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है.
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