Income Tax Department: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बकाया 115 करोड़ रुपये में से 65 करोड़ रुपये राश‍ि की कर वसूली कर ली है. आईटी व‍िभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट से मंगलवार (20 फरवरी) को यह वसूली की है. 


समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक, आईटी व‍िभाग की ओर से पार्टी पर बकाया कर की वसूली के चलते ही खातों को चिन्हित क‍िया था. इसके चलते ही व‍िभाग की ओर से आगे की यह कार्रवाई की गई. आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई किसी खाते में देय शुल्क या बकाया राश‍ि की वसूली के संदर्भ में की जाती है.  


वकीलों के पैनल ने अपीलेट ट्र‍िब्‍यूनल में की विभागीय कार्रवाई की श‍िकायत 


सूत्रों के मुताब‍िक आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 115 करोड़ रुपये की वसूली चिन्हित की थी. वसूली कार्रवाई के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर तेजी के साथ न‍िर्णय ल‍िया है और इसको चुनौती का फैसला क‍िया है. कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने विभागीय कार्रवाई का विरोध करते हुए इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्र‍िब्‍यूनल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है. 


सुनवाई के पर‍िणाम आने का इंतजार नहीं क‍िया


कांग्रेस पार्टी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई के पर‍िणाम आने का इंतजार नहीं क‍िया है. इससे पहले ही पार्टी के बैंक अकाउंट्स से मौजूदा शेष राशि के एक ह‍िस्‍से को वसूल करने की कार्रवाई की है.


स्थगन आवेदन का निपटान होने से पहले की कार्रवाई 


कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया क‍ि आयकर विभाग को तब तक इंतजार करना चाह‍िए था जब तक क‍ि उसकी तरफ से द‍िए गए स्थगन आवेदन का निपटान नहीं हो जाता. इस तरह की त्‍वर‍ित कार्रवाई से उसको बचने चाह‍िए था. जबक‍ि इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्र‍िब्‍यूनल ने मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश द‍िया था.  


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