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कुलभूषण मामला: आज ICJ में पाकिस्तान देगा दलील, भारत ने कहा- मुकदमे को 'गैरकानूनी' घोषित किया जाए

साल्वे ने कहा कि राजनयिक संपर्क के बिना जाधव को निरंतर हिरासत में रखने को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए. साल्वे ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जाधव पर चलाया गया मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में नाकाम रहा.

द हेग:  कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत(आईसीजे) में सोमवार को शुरु हुई चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई का आज दूसरा दिन है. सोमवार को सबसे पहले भारत को पक्ष रखने को मिला था. आज पाकिस्तान को अपनी बात रखने के लिए भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय मिलेगा. पाकिस्तान के बाद भारत को एक बार फिर 20 फरवरी को, भारतीय समयानुसार शाम 9 बजे से 10:30 बजे तक जवाब देने का मौका मिलेगा.

जाधव के मुकदमे को 'गैरकानूनी' घोषित किया जाए- भारत

वहीं, पाकिस्तान के पास 21 फरवरी को इसी समयावधि में उत्तर देने का मौका होगा. सोमवार को भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर चलाया गया मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में नाकाम रहा और इसलिए आईसीजे को उस मुकदमे को गैरकानूनी घोषित करना चाहिए.

पूरी तरह जुमलों पर आधारित है पाकिस्तान का पक्ष- भारत

भारत ने सुनवाई के पहले दिन दो मूल मुद्दों के आधार पर अपना पक्ष रखा जिनमें राजनयिक संपर्क पर वियना संधि का उल्लंघन शामिल है. भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि यह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां एक निर्दोष भारतीय की जिंदगी दांव पर है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पक्ष पूरी तरह से जुमलों पर आधारित है, तथ्यों पर नहीं.

न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में नाकाम रहा पाकिस्तान- भारत

साल्वे ने कहा कि राजनयिक संपर्क के बिना जाधव को निरंतर हिरासत में रखने को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए. साल्वे ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जाधव पर चलाया गया मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में नाकाम रहा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के किसी कृत्य में जाधव की संलिप्तता के विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिए और जाधव का कथित कबूलनामा स्पष्ट रूप से दबाव में  दिया गया बयान नजर आता है.

साल्वे ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहा है. पाकिस्तान को बिना देरी राजनयिक संपर्क की अनुमति देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कबूलनामा दस्तावेज को दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया. पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है. साल्वे ने कहा कि भारत ने जाधव को राजनयिक से मिलने देने के लिए पाकिस्तान को 13 रिमाइंडर भेजे हैं लेकिन इस्लामाबाद ने अब तक इसकी अनुमति नहीं दी है.

जाधव को लेकर पाकिस्तान का क्या दावा है?

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने तीन मार्च 2016 को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह कथित रूप से ईरान से घुसे थे. हालांकि, भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसाय के सिलसिले में गए थे. जाधव की सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की थी.

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