(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
भारत की पाकिस्तान से दो टूक- कुलभूषण जाधव से बिना शर्त मिलने दिया जाए, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी आज कर सकते हैं मुलाकात
पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर कुलभूषण जाधव के काउंसुलर एक्सेस को लेकर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान से बात की है.
नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए काउंसुलर एक्सेस (बिना शर्त अनुमति) देने के लिए कहा है. इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ने सजा की समीक्षा याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था.
भारत की सख्ती के बीच अब ऐसी खबरें हैं कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी आज कुलभूषण जाधव से मुलाकात कर सकते हैं. अब से कुछ देर में काउंसुलर मुलाकात हो सकती है, भारतीय उच्चायोग का अधिकारी के साथ-साथ वकील भी मौजूद रह सकते हैं.
रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मियाद 19 जुलाई तक, लेकिन कामकाजी समय 17 जुलाई तक ही
मुलाकात के बाद ही रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है. पाकिस्तान के नए अध्यादेश के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारत के पास समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए 19 जुलाई तक की मियाद है, लेकिन 18 और 19 जुलाई को शनिवार, रविवार होने के कारण 17 जुलाई यानी कल तक का ही कामकाजी समय है.
पाकिस्तानी अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके कुछ हफ्तों बाद भारत ने जाधव को दूतावास पहुंच नहीं दिये जाने और उसे सुनाई गई मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी. आईसीजे ने तब पाकिस्तान को सजा पर अमल करने से रोक दिया था.
India has asked Pakistan to give unconditional access to Kulbhushan Jadhav: Sources
Earlier Pakistan had claimed that he had refused to file a review plea. India said that he had been coerced into doing that. — ANI (@ANI) July 16, 2020
हेग स्थित अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा पर “प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार” करना चाहिए और बिना किसी देरी के उसे भारतीय दूतावास की पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए.
पाकिस्तान ने हाल ही में कहा था कि जाधव ने विकल्प दिये जाने के बावजूद अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है. इसके कुछ घंटों बाद ही भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को “स्वांग” करार देते हुए कहा कि जाधव को अधिकार छोड़ने के लिये “मजबूर” किया गया.
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