India Presidential Election 2022: देश में राष्ट्रपति चुनाव-2022 (Presidential Election 2022) को लेकर चर्चा तेज है. देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे इसे लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं. मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा. ऐसे में इससे पहले देश के अगले राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे. भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख तय कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा.


राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी. 29 जून नामांकन को लेकर आखिरी तारीख है. वही 21 जुलाई को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि देश के अगले राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं. इससे पहले साल 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को वोटिंग हुई थी और 20 जुलाई को मतगणना हुई थी.


गोपनीय होता है राष्ट्रपति का चुनाव


राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा के बीच आज हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन-कौन डाल सकता है. ये भी जाऩेंगे कि कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है. देश के सर्वोच्च नागरिक का चुनाव बेहद ही गोपनीय तरीके से होता है. इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचक अपना वोट किसी को भी दिखा नहीं सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसका वोट रद्द हो जाता है. राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है.


राष्ट्रपति चुनाव में कौन डाल सकता है वोट और कौन नहीं?


राष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय और अप्रत्यक्ष रूप से होता है. इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है. राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं. राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक इसमें वोट डालते हैं. राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में नामित सदस्य और विधानपार्षद भी शामिल नहीं होते हैं. राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए मतदान होता है. इसका अर्थ ये होता है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक मेंबर एक ही वोट कर पाएगा.


कोई कितनी बार लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव?


भारत में राष्ट्रपति (Presidential Election) का चुनाव काफी अहम है. चुनाव लड़ने के लिए संविधान में पहले से ही योग्यता तय की गई है. राष्ट्रपति पद (President Post) के लिए कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए. इसके साथ ही भारत का नागरिक (Indian Citizen) होना जरूरी है. वो लोकसभा (Loksabha) के सदस्य होने की पात्रता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो. उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक का होना भी जरूरी है. भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं है. इसका मतलब ये है कि देश का कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है.


ये भी पढ़ें:


‘भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरी कांग्रेस, जमानत पर बाहर हैं राहुल’, ED की पूछताछ के बीच स्मृति ईरानी का बड़ा हमला


National Herald Case: यंग इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनने से लेकर विदेशी बैंक एकाउंट तक... राहुल का ED के इन 10 सवालों से कराया जा रहा सामना