Germany Remarks On Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है. जर्मन विदेश मंत्रालय की केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी टिप्पणी करने को भारत ने 'आंतरिक मामलों में जबरन हस्तेक्षप' बताया है. इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार (23 मार्च) को जर्मन दूतावास मिशन के डिप्टी हेड को तलब किया.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत को अंदरुनी मामला बताया है और इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया.
विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर आते नजर आए जॉर्ज एनज़वीलर
इस मामले में हस्तक्षेप से खफा भारत के विदेश ने जर्मन एंबेसी मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एनज़वीलर को अपना आधिकारिक विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया. एनजवीलर को शनिवार सुबह के वक्त साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर आते हुए नजर आए.
'टिप्पणियां भारत की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप'
विदेश मंत्रालय ने मीटिंग के बाद एक बयान जारी कर कहा, "हम इस तरह की टिप्पणियों को भारत की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं."
'भारत, कानून से चलने वाला जीवंत और मजबूत लोकतंत्र वाला देश'
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत कानून से चलने वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र वाला देश है जैसा कि दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में अन्य जगहों पर सभी कानूनी मामलों में होता है. कानून यहां भी तत्काल मामले में आपना काम करेगा, लेकिन इस संबंध में जाहिर की गईं पक्षपातपूर्ण धारणाएं बेहद ही अनुचित हैं. भारत की तरफ से यह प्रतिक्रिया ठीक उस वक्त आई है जब जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उम्मीद है कि केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष सुनवाई होगी क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है.
28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालन ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले मामले में जांच के चलते गिरफ्तार किया है. गत 21 मार्च को सीएम आवास पर समन देने पहुंचे ईडी अफसरों की टीम ने उनको पूछताछ व घर में तालाशी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने शुक्रवार (22 मार्च) को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी जिसके बाद उनको 28 मार्च, 2024 तक के लिए ईडी रिमांड दी गई है.
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