कुलभूषण जाधव मामले पर भारत दोबारा ICJ जा सकता है-विदेश मंत्रालय
आज पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोबारा कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना किया और इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत दोबारा आईसीजे जा सकता है.
नई दिल्लीः आज कुलभूषण जाधव मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत कुलभूषण जाधव मामले पर फिर से आईसीजे (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) जा सकता है. दरअसल आज पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को पाक ने दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना कर दिया. इसके बारे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा.
रवीश कुमार ने कहा कि 2 सितंबर को जो कॉन्सुलर एक्सेस मिला था वो आईसीजे के निर्देश पर मिला था और हमने पाकिस्तान से लगातार कहा कि आईसीजे के आदेश का पालन हो. हमने बयान देखा है और हम फिर भी पाकिस्तान के संपर्क में हैं. इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहना ठीक है.
इसके अलावा यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के जाने के मुद्दे पर रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है ये साफ है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये जानता है कि पाक दोहरी बात करता है और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है. पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. झूठ को 4-5 बार दोहराने से सच को झूठलाया नहीं जा सकता है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के झूठ को जानता है.
जाधव को ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी और भारत को कामयाबी भी मिली.