नई दिल्ली: गार्जियन अखबार में देश में इजरायली कंपनी पेगासस के जरिए निगरानी करने और सर्विलेंस करने की खबर का भारत सरकार ने खंडन किया है. सरकार ने विस्तार से दिए गए जवाब में सिलसिलेवार तरीके से अखबार में छापी गई कहानी को तथ्यहीन बताया है.
सरकार ने जवाब में कहा, 'भारत एक मजबूत लोकतंत्र है. जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, इसने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को भी पेश किया है, ताकि व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा की जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया जा सके."
सरकार ने कहा, "मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है. हमने हमेशा खुले संवाद की संस्कृति पर जोर देते हुए एक जागरूक नागरिक प्राप्त करने का प्रयास किया है. हालांकि भारत सरकार को भेजे गए सवालों से संकेत मिलता है कि गढ़ी जा रही कहानी एक ऐसी है जो न केवल तथ्यों से रहित है, बल्कि पूर्व-कल्पित निष्कर्षों में भी स्थापित है. ऐसा लगता है कि आप एक अन्वेषक, अभियोजक और जूरी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं."
बयान में कहा गया, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पहले से ही लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में हैं, यह भी खराब तरीके से किए गए शोध और शामिल सम्मानित मीडिया संगठनों द्वारा उचित परिश्रम की कमी को इंगित करता है. पेगासस के उपयोग के बारे में सूचना के अधिकार के आवेदन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को मीडिया द्वारा प्रमुखता से रिपोर्ट किया गया है. यह भारत सरकार और पेगासस के बीच कथित जुड़ाव के बारे में किसी भी दुर्भावनापूर्ण दावों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है."
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने भी संसद में विस्तार से कहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई अनधिकृत सर्विलांस नहीं किया गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारी एजेंसियों के पास सर्विलांस के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रोटोकॉल है, जिसमें केवल राष्ट्रीय हित में स्पष्ट कारणों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में उच्च रैंक वाले अधिकारियों से मंजूरी और पर्यवेक्षण शामिल है.
विशिष्ट लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ी सच्चाई नहीं है. अतीत में भारत के जरिए व्हाट्सऐप पर पेगासस के उपयोग के संबंध में इसी तरह के दावे किए गए थे, उन रिपोर्टों का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में व्हाट्सऐप सहित सभी पक्षों के जरिए इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था. इस प्रकार यह समाचार रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने के अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित मछली पकड़ने का एक समान अभियान प्रतीत होता है.
भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संचार का वैध सर्विलेंस किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक संचार के इन वैध अवरोधन के लिए अनुरोध भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत प्रासंगिक नियमों के अनुसार विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा ऐसा किया जाता है, इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के प्रत्येक मामले को सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्रीय गृह सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाता है.
आईटी (प्रक्रिया और सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए सुरक्षा) नियम, 2009 के अनुसार ये शक्तियां राज्य सरकारों में सक्षम प्राधिकारी को भी उपलब्ध हैं. केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति के रूप में एक स्थापित निरीक्षण तंत्र है. राज्य सरकारों के मामले में ऐसे मामलों की समीक्षा संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करती है.
इसलिए प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी का अवरोधन, निगरानी या डिक्रिप्शन कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है. सरकार ने अपने जवाब में साफ किया है कि छापी गई कहानी बोगस है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथ्यहीन कहानी छापी गई है.
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