टेलिकॉम फ्रॉड के खिलाफ सरकार सख्त, 17 लाख WhatsApp अकाउंट ब्लॉक; 3.4 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हुए कट
Telecom Fraud: सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1150 संस्थाओं/व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और 18.8 लाख से अधिक संसाधनों को काट दिया है.

Telecom Fraud: टेलिकॉम फ्रॉड से निपटने के प्रयासों में भारत सरकार ने शुक्रवार (21 मार्च, 2025) को बताया उनकी ओर से संचार साथी पोर्टल के जरिये अब तक 3.4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं और 3.19 लाख आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए गए हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि एआई और बिग डेटा की मदद से उसने 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट भी बंद कर दिए हैं.
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि दूरसंचार विभाग की संचार साथी पहल के तहत 20,000 से ज्यादा बल्क एसएमएस भेजने वालों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है. संचार साथी पोर्टल के माध्यम से, सरकार नागरिकों को चक्षु सुविधा पर संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि DoT इसके बाद कई विश्लेषण करता है और दुरुपयोग से संबंध पाये जाने वाले दूरसंचार संसाधनों के खिलाफ कार्रवाई करता है.
एआई-आधारित टूल और बड़े डेटा विश्लेषण का किया जाता है उपयोग
राज्य मंत्री ने ये भी बताया कि व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किए गए संदिग्ध धोखाधड़ी संचार पर कार्रवाई करने के बजाय, दूरसंचार विभाग विश्लेषण करने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्राउडसोर्स किए गए डेटा का उपयोग करता है. विभाग नकली दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने के लिए एआई-आधारित टूल और बड़े डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है.
1150 संस्थाओं/व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया
सरकार की ओर से दी जानकारी के मुताबिक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1150 संस्थाओं/व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और 18.8 लाख से अधिक संसाधनों को काट दिया है. इन कार्रवाइयों के कारण अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (UTM) के खिलाफ शिकायतों में कमी देखने को मिली है. अगस्त 2024 में 1,89,419 से जनवरी 2025 में 1,34,821 तक.
किये गए संशोधन
वहीं TRAI ने 12 फरवरी को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (TCCCPR), 2018 में संशोधन किया है. अब ग्राहक स्पैम या अनचाहे वाणिज्यिक संचार (UCC) के बारे में शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर दर्ज कर सकता है, जबकि पहले यह समय सीमा तीन दिन थी. संशोधनों के अनुसार, अपंजीकृत प्रेषकों से UCC के खिलाफ एक्सेस प्रदाताओं की ओर से कार्रवाई करने की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दी गई है.
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