Indian Railway: भारतीय रेल के नियमों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट वाले यात्री रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों या अनऑथराइज्ड यात्रियों की कोई विशेष डिटेल रेलवे के पास मौजूद नहीं रहती.
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रेल मंत्री से पिछले तीन वर्षों में वेटिंग लिस्ट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का ब्योरा मांगा था. इसके अलावा, उन्होंने वेटिंग लिस्ट के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी चाही.
रेल मंत्री ने क्या कहा?
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा सवाल किए जाने पर रेल मंत्री ने वेटिंग लिस्ट की स्थिति पर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इसकी नियमित निगरानी की जाती है. त्योहारों, छुट्टियों और बढ़ती मांग के मद्देनजर रेलवे विशेष ट्रेनों का परिचालन करता है. स्लीपर क्लास समेत अन्य डिब्बों में अतिरिक्त सीटों की अस्थायी और स्थायी व्यवस्था की जाती है.
वेटिंग लिस्ट की चुनौती
भारत में त्योहारों और छुट्टियों के दौरान रेल यात्राओं की मांग में भारी वृद्धि होती है. रिजर्वेशन न मिलने के कारण यात्रियों को वेटिंग लिस्ट के सहारे यात्रा करनी पड़ती है, जिससे मारामारी की स्थिति उत्पन्न होती है. रेलवे का यह बयान इस चुनौती को हल करने की दिशा में उठाए गए कदमों का संकेत देता है.
भारतीय रेल में टिकट की वेटिंग के टाइप
भारतीय रेल में टिकट की वेटिंग कई तरह की रहती है. जो इस प्रकार है.
GNWL
RLWL
PQWL
TQWL
RSWL
RAC
वेटिंग टिकट को लेकर नियम
हाल ही में भारतीय रेलवे ने बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का नया नियम बनाया है. नए नियम के मुताबिक अगर कोई पैसेंजर वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन पर चढ़ता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा टीटी उसे बीच रास्ते में भी उतार सकता है.
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